नई दिल्ली। दलित उत्पीड़न एक्ट से डरे हुए लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार अब दलित उत्पीड़न एक्ट (एससी, एसटी एक्ट) के मामलों में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की जा सकती है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में गुरुवार को फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति बीके नारायण की कोर्ट ने कहा- अग्रिम जमानत के लिए एससी, एसटी की संशोधित धारा 18 बाधा नहीं बनेगी। एससी, एसटी के मामलों में भी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में बराबर का अधिकार है। कोई भी आरोपी, जिस पर एससी-एसटी एक्ट लगा है, वह अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने का अधिकारी है।
एससी, एसटी के मामलों में भी अग्रिम जमानत मिलने का अधिकार