उन्नाव रेप कांड - कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा


                          पीड़िता को मिला इंसाफ 


सुनहरा संसार, दिल्ली। उन्नाव रेप कांड मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को  उम्र क़ैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 लाख का जुर्माना भी ठोका।  सजा के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन जेल में रहना होगा। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार कुलदीप सेंगर को आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की 5 सी और 6 धारा के तहत ये सजा सुनाई गई है। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। 
डिस्ट्रिक्ट जज धर्मेश शर्मा ने सीबीआई को ये भी निर्देश दिया है कि वह पीड़िता और उनके परिवार के सदस्यों पर ख़तरे को हर तीन महीने में आकलित करती रहे। इसके साथ ही अदालत  ने सीबीआई से पीड़िता और परिवार की सुरक्षा के दूसरे विकल्पों पर भी विचार करने को कहा हैै।