ग्वालियर व्यापार मेला टेक्स छूट का लाभ उठा सकेंगे प्रदेश के अन्य शहर भी






बिना टीआर ले सकेंगे अपने शहर का नंबर

 

ग्वालियर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मेले में टेक्स छूट के अलावा अन्य जिलों के लोगों को मेले से वाहन खरीदने पर टीआर नहीं लेना पड़ेगा और अपने जिले का नंबर भी ले सकेंगे। 

 

नई व्यवस्था के तहत ग्वालियर व्यापार मेले से दो या चार पहिया वाहन खरीदने पर प्रदेश सरकार ने रोड टैक्स में 50 प्रतिशत तक छूट देने का ऐलान कर दिया है। इससे केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन का लाभ मेले से वाहन खरीदने वाले प्रदेश के लोगों को मिलेगा ही इसके साथ ही ग्वालियर में ही रजिस्ट्रेशन कराकर अपने शहर का नंबर भी ले सकेंगे।

जिसमें उन्हें अस्थाई रजिस्ट्रेशन (टीआर) नहीं कराना होगा। गौरतलब है कि पिछले साल मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर से ग्वालियर के अलावा मप्र के अन्य शहरों के लोगों ने छूट का लाभ लेने के लिए वाहनों का भारी संख्या में क्रय किया गया, लेकिन उन्हें टीआर के लिए अलग से खर्च करना पड़ा था। लेकिन इस बार इसमें छूट दी गई है इसलिए  हर दुपहिया वाहन पर 600 रुपए और चारपहिया पर 2600 रुपए टीआर शुल्क की बचत होगी।

पिछले साल छुट के कारण मेले में वा न बिक्री में खासा इजाफा देखा गया उसी के चलते इस बार मेले के ऑटोमोबाइल सेक्टर में मर्सिडीज, वॉल्वो, ऑडी के स्टॉल भी लगाने की तैयारी चल रही है जिनकी बिक्री ग्वालियर में पहली बार होगी ।  

यहां गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश के लोगों को ही  रोड टैक्स में छूट मिल सकेगी जिसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड या निवास से संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा।

पिछली बार छूट देने पर 500 करोड़ पर पहुंचा था काराेबार, इस बार और अधिक की उम्मीद

वर्ष 2002-03 के बाद सेल्स टैक्स छूट बंद होने के कारण मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर लगना बंद हो गया था। फिर 2008 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी, तो ऑटोमोबाइल कारोबारी मेले में पहुंचे, लेकिन उसके बाद सरकार ने ये छूट बंद कर दी। पिछले साल सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट दी थी। इस कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर लगा और इसकी बदौलत मेले का कारोबार 500 करोड़ से ज्यादा का हुआ। मेला अवधि में 17500 छाेटे-बड़े वाहन बिके थे। इस बार और अधिक कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है।