मप्र - रिस्वत लेने के मामले में पूर्व आईपीएस को सजा

 


 


सांकेतिक


सुनहरा संसार -


मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक स्थानीय विशेष अदालत ने गुरुवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी को रिश्वत लेने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजेंद्र चतुर्वेदी पर अतिरिक्त महानिदेशक (जेल) रहते हुए जेल वॉर्डन्स की भर्ती के लिए घूस लेने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस पांडेय ने पांच साल की सजा सुनाते हुए उन पर 8 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
चतुर्वेदी ने कथित रूप से 2003 में कुछ लोगों को जेल वॉर्डन नियुक्त करने का झूठा वादा करते हुए 12 लाख रुपए से ज्यादा की रिश्वत ली थी।